Breaking News

01 जून की सायं 06ः30 बजे तक एग्जिट पोल और ओपिनियन 

 

पोल रहेंगे प्रतिबंधित

 

ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विधानसभा उप निर्वाचन से सम्बन्धित एग्जिट पोल तथा ओपिनियन पोल पर 01 जून, 2024 (शनिवार) सायं 6ः30 बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

 नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एग्जिट पोल तथा ओपिनियन पोल पर लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो0प्र0 अधिनियम, 1951) की उप-धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

About Author@kd

Check Also

परशुराम धर्मशाला में नगर ब्राह्मण सभा के द्वारा मंडल अध्यक्ष राजीव सैनी का हुआ स्वागत ।

  परशुराम धर्मशाला में नगर ब्राह्मण सभा के द्वारा मंडल अध्यक्ष राजीव सैनी का हुआ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!