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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी-को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास से दण्डित कराया गया

 

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी रायबरेली की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले आरोपी- चाँदबाबू को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास से दण्डित कराया गया।

संवाददाता समीर खान

ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ

लखनऊ। न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में प्रशान्त वर्मा पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग लखनऊ, विकास कुमार पाण्डेय पुलिस उपाधीक्षक रेलवे प्रथम व हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार कुशवाहा थानाध्यक्ष थाना जीआरपी रायबरेली द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय द्वितीय ए.सी.जे.एम. रायबरेली द्वारा दिनांक 30.5.2024 को थाना जीआरपी रायबरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 19/22 धारा 380/411 भादवि बनाम चाँदबाबू, व मु0अ0सं0 24/22 धारा 380/411 भादवि बनाम चाँदबाबू को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते अभि० उपरोक्त को 21 माह 10 दिवस का साधारण कारावास व 2000/- रू0 ( दो हजार ) का अर्थदण्ड , अर्थदण्ड न देने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

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