(विकास)/जिला प्रबन्धक, अनुगम-उन्नाव सृष्टि अवस्थी ने बुधवार को बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवार जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 46080.00 एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 56460.00 से कम है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजनायें संचालित है। सभी योजनाओं में आधार कार्ड, पहचान पत्र, 02 फोटो तथा तहसील स्तर से जारी किया गया आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करना आवश्यक है। निगम द्वारा संचालित योजनायें निम्नलिखित है।
प्ंा0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वतः रोजगार योजना)ः-इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों को उद्योग/व्यसवाय संचालित हेतु राष्ट्रीकृत बैकों के माध्यम से रू0 15 लाख तक की परियोजनायंे बैंक के माध्यम से वित्त पोषित की जाती है। जिसमें रू0 10000.00 (दस हजार) अनुदान के रूप में दिया जाता है। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनाः- शहरी क्षेत्र में निवासरत ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनके पास 13.30 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध है उन्हें दुकान निर्माण हेतु 02 किस्तों में (58500 एंव 19500) कुल रू0 78000.00 (अठहत्तर हजार रूपया) वित्त पोषित कर दुकान निर्माण हेतु दिया जाता है। जिसमें रू0 10000.00 अनुदान एवं रू0 68000.00 बिना ब्याज का होता है। जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होती है, स्वयं की भूमि (जमीन का नजरी नक्शा) आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजनाः-अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जो लाण्ड्री कार्य करने के इच्छा रखते को उक्त योजना के अन्तर्गत रू0 216000.00 (दो लाख सोलह हजार रू0) एवं रू0 100000.00 (एक लाख रू0) देय है जिसमें रू0 10000.00 अनुदान एवं अवशेष धनराशि बिना ब्याज की दी जाती है जिसकी अदायगी 60 समान किस्तों में देय होती है, उक्त योजना में एक गारन्टर की गारन्टरी ली जाती है।
टेलरिंग शाप योजनाः- अनुसूचित जाति के बेरोजगार बी0पी0एल श्रेणी के युवक/युवतियों को आर्थिक रूप से स्वालम्बी बनाने हेतु टेलरिंग शाप योजना संचालित की जा रही है। जिसकी परियोजना लागत 20000.00 (बीस हजार) है, उक्त योजना के अन्तर्गत रू0 10000.00 अनुदान एवं रू0 10000.00 बिना ब्याज के दी जाती है। जिसकी अदायगी 36 समान मासिक किस्तों में की जाती है।
उन्होंने समस्त अनुसूचित जाति के आवेदक सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) अथवा खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 उन्नाव पता- 330, सिविल लाइन जनपद उन्नाव कार्यालय में सम्पर्क कर 15 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
रिपोर्ट मो० अहमद चुनई
