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होली पर्व पर अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए 1 मार्च से 15 मार्च तक चलाया जायेगा अभियान। 

 

प्रयागराज खबर दृष्टिकोण। उ प्र आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश पर होली पर्व के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए 01 मार्च से 15 मार्च तक प्रदेश स्तर पर विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये।इसी क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि इस अभियान के लिये राजस्व प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी पुलिस संयुक्त टीमों का गठन करते हुए अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के अड्डों पर दबिश तथा तस्करी की सम्भावना वाले क्षेत्रों में रोड चेकिंग कार्यवाही की जायेगी। साथ ही जीएसटी एवं परिवहन विभाग का भी यथासम्भव सहयोग लिया जायेगा। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध मंदिरा के कार्य में संलिप्त चिन्हित माफियाओं के विरुद्ध आवश्यकतानुसार गैंगेस्टर गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार सीमावर्ती जनपदों तथा प्रदेश सीमा के भीतर राष्ट्रीय -राज्य राजमार्गो पर गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों की गहनता एवं सूक्ष्मता से चेकिंग कराई जाये तथा राष्ट्रीय राज्य राजमार्गो पर स्थित ढाबों जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रुकते हैं की भी सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय। साथ ही अवैध मदिरा के चिन्हित संदिग्ध स्थानों तथा अवैध मद्य निष्कर्षण एवं बिक्री के अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही कराये जाने तथा पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सुसंगत धाराओं में भी एफआईआर दर्ज कराई जाय।विशेष प्रवर्तन अभियान के अन्तर्गत उनके द्वारा आबकारी की फुटकर दुकानों पर संचित स्टाक के बारकोड व क्यूआर कोड की सूक्ष्मता एवं सतर्कतापूर्वक स्कैनिंग जांच कराये जाने, इसके साथ जनपदों में ऐसी दुकानें जो क्षेत्र में सबसे दूरस्थ जंगल क्षेत्र अथवा निर्जन स्थान पर स्थापित हो उन दुकानों पर सतर्क दृष्टि एवं निगरानी रखे जाने तथा दुकानों की सूक्ष्मता से चेकिंग, रैण्डम आधार पर देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों से सैम्पलिंग करते हुए नमूना आहरण कर परीक्षण हेतु केन्द्रीय- क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भेजे जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। दुकानों के खुलने के नियत समय से पूर्व एवं पश्चात् दुकानों के विक्रेताओं द्वारा मदिरा दुकानों की कैन्टीनों से ओवर रेट पर स्वयं बेचे जाने अथवा कॅन्टीन संचालकों से विक्रय कराये जाने की सम्भावना अधिक होती है, अतएव समय से पूर्व एवं समय के पश्चात् कैन्टीन से वैध अथवा अवैध किसी प्रकार की मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाने साथ ही एफएल-16/17 एवं एफएल-39, 40 व 41 अनुज्ञापनों, पेन्ट, थिनर तथा वार्निश की दुकानों पर सतर्क निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया है।इसके अतिरिक्त दुकानों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे के निरन्तर क्रियाशील रहने का अनुपालन सुनिश्चित करने, साथ ही आबकारी दुकानों पर ओवर रेट पर शराब बेचे जाने के सम्बन्ध में रेण्डम टेस्ट परचेज कराये जाने एवं इसकी पुष्टि होने पर विक्रेता एवं अनुज्ञापन के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही किये जाने, साथ ही अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पड़ी फैक्ट्रियों, आर०ओ० वाटर प्लान्ट, खण्डहरों में पकड़े गये हैं, अतएव ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखे जाने तथा राष्ट्रीय / राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों, बन्द पड़े ईट भट्ठों, नदी के किनारे व कछारों पर भी छापेमारी की कार्यवाही किये जाने व जिन क्षेत्रों में आसवनियाँ स्थित हैं, उन स्थानों पर एवं आस-पास के क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिये गये हैं जिससे अल्कोहल की चोरी न हो। मिथाइल अल्कोहल से किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचने के लिये आयुक्तालय द्वारा इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तथा अल्कोहलयुक्त औषधियों एवं टिंचर का शराब के रूप में दुरुपयोग को रोकने के लिए ड्रग विभाग के सहयोग से मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर नियमानुसार टीमें गठित कर नमूने आहरित करने एवं जांच में सब-स्टैण्डर्ड पाये जाने पर उनका अनुज्ञापन निरस्त करने की कार्यवाही ड्रग विभाग से कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अभियान के दौरान यदि किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर अवैध मदिरा के निर्माण, विक्री, तस्करी कर लाई गई शराब का भण्डारण अथवा शराब से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की सूचना है तो वह तत्काल प्रयागराज स्थित आबकारी मुख्यालय के कन्ट्रोल रूम पर स्थापित टोल फ्री नम्बरों “14405” के साथ-साथ व्हाट्सऐप नं0 9454466019 पर भी सूचना दे सकते हैं।

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