लखनऊ खबर दृष्टिकोण। जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने बताया कि क्रिसमस तथा 31 दिसम्बर को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर, जनपद के विभिन्न, क्लब, रिजोर्ट, पब, रेस्टोरेन्ट, पार्क आदि में, आयोजित किये जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है बिना अनुमति के क्रिसमस एवं नव वर्ष के आयोजन नहीं किये जायेंगे। अगर बिना अनुमति के जनपद में कहीं ऐसे कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता है तो आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जायेगा। जनपद के समस्त, होटल,रिजोर्ट,रेस्टोरेंट,क्लब,पब व पार्क आदि के संचालकों को सूचित किया जाना उचित होगा कि क्रिसमस तथा नव वर्ष की पूर्व संध्या पर अथवा अन्यथा किसी भी दिवस में, आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम को, बिना जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के आयोजित न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध उपर्युक्त सुसंगत विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।ऐसे किसी भी कार्यक्रम की पूर्वानुमति, प्राप्त करने हेतु निवेशमित्र पोर्टल के माध्यम से, कार्यक्रम के आयोजन से 30 दिन पूर्व आवेदन किया जा सकता है, जिसके लिए अग्नि-सुरक्षा, विधुत-सुरक्षा, शांति-सुरक्षा, आदि प्रमाण-पत्रों को सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करना है। अनुमति की प्रक्रिया पूर्ण रूप से आनलाइन है, फिर भी यदि आनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है या किसी सहायता के इच्छुक हैं तो जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष संख्या-40ए में उपस्थित होकर सम्पर्क कर सकते हैं।