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शराब की बिक्री पर रोक से सम्बन्धित कानून के अधीन मद्य निषेध दिवस किया घोषित

 

 

 

 

रायबरेली – जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन संचालन हेतु जनपद में चतुर्थ चरण में अवस्थित विधान सभा 177-बछरावां (अ0जा0), 179-हरचन्दपुर, 180-रायबरेली, 182-सरेनी, 183-ऊँचाहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत 21 फरवरी 2022 की सायं 06ः00 बजे से 23 फरवरी 2022 को मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण जनपद में शराब की बिक्री पर रोक से सम्बन्धित कानून के अधीन मद्य निषेध दिवस घोषित किया जाता है।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस प्रकार जनपद में पंचम चरण में अवस्थित विधान सभा 181-सलोन (अ0जा0) निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 25 फरवरी 2022 की सायं 06ः00 बजे से 27 फरवरी 2022 को मतदान समाप्ति तक जनपद रायबरेली में शराब की बिक्री पर रोक से सम्बन्धित कानून के अधीन मद्य निषेध दिवस घोषित किया जाता है तथा जनपद में चतुर्थ चरण एवं पंचम चरण में अवस्थित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों 177-बछरावां (अ0जा0), 179-हरचन्दपुर, 180-रायबरेली, 181-सलोन (अ0जा0), 182-सरेनी, 183-ऊँचाहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 10 मार्च 2022 को सम्पूर्ण जनपद में शराब की बिक्री पर रोक से सम्बन्धित कानून के अधीन मद्य निषेध दिवस घोषित किया जाता है। उक्त अवधियों में किसी भी शराब शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लबों और शराब भेजने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं है।

 

संवाददाता अमरेन्द्र यादव

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