रायबरेली – उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन जिला कारागार, रायबरेली में किया गया।कोरोना महामारी के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिविर का शुभारम्भ किया गया। कोविड-19 से बचाव मास्क का प्रयोग दो गज की दूरी का अनुपालन करने हेतु सचेत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमित कुमार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली द्वारा की गयी। सचिव द्वारा शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए बताया गया कि सभी बन्दियों को विधिक जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया हैं। जेल में निरुद्ध किसी बन्दी के पास अधिवक्ता नहीं है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकता है, जिस पर उसे निःशुल्क अधिवक्ता नामित कर दिया जाएगा। यदि कोई बन्दी जिस मामले में बंद है उस मामले में प्रावधानित अधिकतम सजा का आधा भुगत चुका है तो वह जमानत पाने का हकदार है। इसके अतिरिक्त बंदी जेल में सभी मूलभूत सुविधाएं पाने के हकदार है। कारागार में निरुद्ध बंदी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अथवा किसी भी प्रकार की विधिक जानकारी के लिए जेल में स्थापित लीगल ऐड क्लीनिक में सम्पर्क कर अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते है। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता व पराविधिक स्वयं सेवक गण उपस्थित रहते है। जागरूकता शिविर में कारापाल सत्य प्रकाश, उपकारापाल कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह के साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के पैनल अधिवक्ता जय सिंह यादव, पराविधिक स्वयं सेवक जमुना प्रसाद, पवन कुमार श्रीवास्तव एवं मनोज कुमार प्रजापति उपस्थित रहे।
संवाददाता अमरेन्द्र यादव
