लखनऊ, । सूबे के पूर्व काबीना मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व जानमाल की धमकी के बहुचर्चित मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। विशेष जज पवन कुमार राय ने फैसला सुनाने के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की है। उन्होंने इस दरम्यान आठ नवंबर को अभियुक्तों को अपनी लिखित बहस दाखिल करने का भी मौका दिया है। मंगलवार को गायत्री समेत सभी अभियुक्त जेल से अदालत में हाजिर थे।18 जुलाई, 2017 को पॉक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले में गायत्री समेत सभी सात अभियुक्त विकास, आशीष, अशोक, अमरेंद्र, चंद्रपाल व रुपेश्वर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 354 ए(1), 509, 504 व 506 मंे आरोप तय किया था। साथ ही गायत्री, विकास, आशीष व अशोक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 के तहत भी आरोप तय किया था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में होने लगी। फिर 13 दिसंबर, 2019 को इस मामले की सुनवाई लखनऊ में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत को स्थानांतरित कर दी गई। तीन जून, 2017 को इस मामले के विवेचक व सीओ चौक राधेश्याम राय ने गायत्री समेत सभी अभियुक्तों के खिलाफ 824 पन्ने का आरोप पत्र दाखिल किया था।
