ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
उत्तर प्रदेश शासन ,ग्राम्य विकास विभाग द्वारा
05 अगस्त 2024 को जारी शासनादेश में जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि जनपद में आरसेटी ( ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) हेतु भूमि की लीज डीड की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुयी है, तो भूमि की लीज की अवधि 33 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की जाय।
आरसेटी हेतु भूमि की लीज अवधि घटने से स्टाम्प शुल्क नाम मात्र रह जाता है, इससे आरसेटी भवन निर्माण में तेजी आयेगी।