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दहेज हत्या मामले में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा

 

 

खबर दृष्टिकोण जुम्मन अली

 

कुशीनगर । पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाने का निरंतर प्रयास जारी है। इसी क्रम में थाना सेवरही पर पंजीकृत मामले में दोषी करार अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा शुक्रवार को हाता धुरिया, थाना सेवरही जनपद कुशीनगर निवासी अभियुक्त हरिकेश गुप्ता पुत्र रामचन्द्र गुप्ता के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 11,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोषी करार अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी जनार्दन तिवारी व एडीजीसी सुनील कुमार मिश्रा (कोर्ट का नाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एडीजे 06, जनपद कुशीनगर), प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय नरायण राय, पैरोकार का0 रणजीत यादव थाना सेवरही का सराहनीय योगदान रहा।

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