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हत्या के प्रयास के मामले का एकमात्र अभियुक्त दोषी करार, 10 वर्ष कारावास और 65 हजार रूपये जुर्माने की सजा

 

खबर दृष्टिकोण जालौन

 

उरई जालौन-चाकू और तमंचे से गोली चलाकर हत्या करने के प्रयास के एक मामले में जिला जज लल्लू सिंह की अदालत ने नामजद अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास और 65 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आदेश पारित किया कि अर्थदण्ड की धनराशि में से 30 हजार रूपये घटना के पीड़ित को प्रदान किये जायें।

घटना 7 अगस्त 2018 को रात्रि 8 बजे की है जो सिरसाकलार थाने के जहटौली ग्राम में हुयी थी। विवरण के अनुसार उक्त ग्राम में राजू और उसका भाई प्रदीप कुमार खेतों से घर आ रहे थे तभी गांव के नजदीक पुलिया के पास पुरानी रंजिश के कारण अभियुक्त मंगल सिंह ने प्रदीप के पेट में चाकू भोंक दिया। इस दौरान जब प्रदीप ने उसे भींच लिया तो मंगल सिंह ने तमंचा निकालकर उसकी पीठ में गोली मार दी जिसे बाद में झांसी मेडिकल काॅलेज में निकाला गया।

यह मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला जहां अभियोजन पक्ष की पैरवी लखनलाल निरंजन जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने की। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध 7 गवाह पेश किये गये। सुनवाई और विचारण पूरा होने के बाद आज जिला न्यायाधीश लल्लू सिंह ने इस मामले में अभियुक्त मंगल सिंह को हत्या के प्रयास का दोषी करार देते हुये इससे संबन्धित धारा में 10 वर्ष कारावास और 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई जबकि तमंचा रखने के लिये सत्र अधिनियम में 3 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड और चाकू रखने के कारण सत्र अधिनियम में 2 वर्ष के कारावास और 5 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश पारित किया कि अर्थदण्ड की राशि में से 30 हजार रूपये पीड़ित प्रदीप कुमार को प्रदान किये जाये।

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