लखनऊ खबर दृष्टिकोण। जीआरपी शाहजहाँपुर में दर्ज चोरी के मुकदमे में शातिर अभियुक्त बलजीत पुत्र राधेश्याम निवासी बडी विसरात मो0 रोशनगंज थाना कोतवाली जिला शाहजहाँपुर को मा0 न्यायालय एसीजे (जेडी)/जेएम कोर्ट न0 26 शाहजहाँपुर में चल रही सुनवाई के मात्र एक वर्ष में मामले को ट्रायल में प्रस्तुत कर आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए एक वर्ष का साधारण कारावास व 1000 रूपये अर्थ दण्ड क़ी सजा मिली है। जीआरपी शाहजहाँपुर के मुताबिक आरोपित के खिलाफ वर्ष 2022 में चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था और शातिर जेल में चल रहा था वही दर्ज मुकदमे में शीघ्र सजा दिलाये जाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक रेलवे द्वितीय हृषिकेश यादव के पर्यवेक्षण में अभियोजन अधिकारी व थाना जीआरपी शाहजहाँपुर पुलिस टीम द्वारा जघन्य अपराधो के अभियोगों की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुऐ साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गई जिसके पश्चात् दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है।