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शहर में धारा 144 लागू, ज्ञानवापी मामले में सोमवार को आएगा बड़ा फैसला

 

 

 

ब्यूरो चीफ संदीप विश्वकर्मा वाराणसी

 

 

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी केस की पोषणीयता पर सोमवार को वाराणसी कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है। इसी के साथ तय हो जाएगा कि ये केस न्यायालय में चलने योग्य है या नहीं। इसे देखते हुए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गयी है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने संपूर्ण वाराणसी कमिश्नरेट (शहरी क्षेत्र) में धारा 144 लागू कर दिया है। सीपी ने अपने मातहत जिले के अन्य सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किये हैं। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के अनुसार कमिश्नरेट वाराणसी में कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई है। पुलिस अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के सभी धर्मगुरुओं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 CrPC के आदेश निर्गत किए गए हैं।पुलिस कमिश्नर के अनुसार हमने सेक्टर स्कीम लागू किया है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में एरिया डॉमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च एवं फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। PRVs और QRTs को सेंसिटिव पॉइंट्स पर लगाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पर चेकिंग और अलर्टनेस बढ़ाने के निर्देश भी दिये गये हैं। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के चेकिंग करेंगे। साथ ही सोशल मीडिया की भी लगातार मॉनीटरिंग की जाएगी। बैठक में एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने भी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिये हैं। बता दें कि सोमवार 12 सिंतबर 2022 को ज्ञानवापी प्रकरण में बड़ा फैसला आने जा रहा है। पांच महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र में इतिहास और पुराणों का जिक्र करते हुए दर्शन पूजन का अधिकार मांगा गया था। अदालत इस बात पर अपना फैसला सुनाएगी कि मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं।

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