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उपजिलाधिकारी द्वारा प्रभारी निरीक्षक कटरा बाजार को दिए गए आदेश के बावजूद अभी तक नहीं खुला रहा रास्ता 

 

दबंगों के हौंसले बुलंद होने से आवागमन बाधित, पुलिस की लचर कार्यशैली हो रही उजागर

 

 

गोण्डा। तहसील क्षेत्र के थाना कटरा बाजार अन्तर्गत मौजा देवा पसिया के कोल्हौर गाँव में दबंगों द्वारा जबरन बंद किये गए रास्ते के संबंध में उपजिलाधिकारी द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा बाजार को न्यायालय के आदेश दिनांक 10/08/2022 एवं 1/9/2022 के अंतरिम समझौते का मौके पर अनुपालन कराने और शांति व्यवस्था कायम रखने को निर्देशित करने के दस दिनों के बाद भी अभी तक थाने के जिम्मेदार लोगों द्वारा रास्ते को नहीं खुलवाया जा सका है और स्थानीय पुलिस की लचर कार्य प्रणाली के चलते दबंगो के हौंसले बुलंद होने से रास्ता अभी तक बंद है और लोगों का आवागमन बाधित है। वहीं पुलिस की निरंकुश कार्य प्रणाली उजागर हो रही है।मामला थाना कटरा बाजार क्षेत्र से जुड़ा है, यहाँ के मौजा देवा पसिया गाँव कोल्हौर निवासी पारसनाथ पुत्र हरिद्वार ने बुधवार 31 अगस्त को उपजिलाधिकारी कर्नलगंज हीरालाल को प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि प्रतिवादी खुट्टुर उर्फ माधवराज पुत्र छोटेलाल, नीरज पुत्र खुट्टुर उर्फ माधवराज, मालती पत्नी खुट्टुर उर्फ माधवराज, संगीता पत्नी नीरज प्रतिवादी भी प्रार्थी का चचेरा भाई है। आबादी की जमीन में आने जाने के लिए समझौता के अनुसार रास्ता छूटा था और पुश्तैनी से प्रार्थी व गाँव के लोग आते जाते हैं। अब प्रतिवादी अपने दबंगई के बल पर रास्ता बंद कर रहे हैं व कह रहे हैं कि रास्ता हमारे चक में है। प्रार्थी तथा गाँव के अन्य लोगों का मात्र वही एक रास्ता आने जाने के लिए है और प्रतिवादी उक्त रास्ते पर तख्ता व चूल्हा रखकर रास्ता जबरन बंद कर रखे हैं। जिससे पीड़ित ने जमीन की पैमाईश कराकर रास्ता खुलवाने की मांग की थी। जिस पर उपजिला धिकारी कर्नलगंज द्वारा बीते 1 सितम्बर गुरूवार को प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा बाजार को जारी किये गए पत्र में कहा गया था कि ग्राम देवा पसिया थाना कटरा बाजार तहसील कर्नलगंज जनपद गोंडा में प्रथम पक्ष पारसनाथ पुत्र हरिद्वार निवासी मौजा देवा पसिया कोल्हौर एवं द्वितीय पक्ष माधवराज उर्फ़ खुट्टुर पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम देवा पसिया कोल्हौर थाना कटरा बाजार के मध्य आबादी में रास्ते का विवाद है। पूर्व में दोनों पक्षों के मध्य इस बात का समझौता हुआ था कि द्वितीय पक्ष द्वारा रास्ते पर निकाले गए साढ़े चार फिट के चौड़े छज्जे के संबंध में यह तय हुआ था कि छज्जा के नीचे रास्ता चलता रहेगा, परन्तु उभयपक्षों में नाइन्तकाफी के कारण पुनः रास्ते का विवाद उत्पन्न हुआ। जिसके संबंध में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय पर धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता का वाद विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 10/08/22 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया है। दिनांक 1/9/2022 को पक्षों के मध्य अंतरिम समझौता यह हुआ कि न्यायालय पर विचाराधीन वाद में अंतिम आदेश पारित होने तक मौके पर यथास्थिति अर्थात आने जाने में कोई रोक-टोक नहीं करेंगे। दोनों पक्ष न्यायालय में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे न्यायालय का जो अंतिम निर्णय होगा उसे मानेंगे। जिससे इसी क्रम में उपजिलाधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा बाजार को न्यायालय के आदेश दिनांक 10/08/2022 एवं 1/9/2022 के अंतरिम समझौते का मौके पर अनुपालन कराने और शांति व्यवस्था कायम रखने को निर्देशित किया था। इसके बावजूद दस दिनों के बाद भी अभी तक थाने के जिम्मेदार लोगों द्वारा रास्ते को नहीं खुलवाया जा सका है और स्थानीय पुलिस की लचर कार्य प्रणाली के चलते दबंगो के हौंसले बुलंद होने से रास्ता अभी तक बंद है और लोगों का आवागमन बाधित है। वहीं पुलिस की निरंकुश कार्य प्रणाली उजागर हो रही है।

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