अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेंगे 10 हजार
तहसील से बना आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा
लखनऊ, । गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से 10 हजार की मदद दी जाएगी। इसके माध्यम से वह अपना रोजगार कर सकेंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) और जिला प्रबंधक अनुगम, लखनऊ मनोज शुक्ला ने बताया कि निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं के लिए आवेदन मांगे गए हैं।इस योजना के तहत जिले के अनुसूचित जाति के बेरोजगार और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उद्योग, व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर निगम द्वारा परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के रूप में और अधिकतम 10000 अनुदान मिलेगा।इस योजना में जनपद में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्गमीटर के स्थल का भूमि स्वामित्व उनके पक्ष में हो, आवेदन करने के पात्र होंगे। इसकी परियोजना लागत 78,000 रुपये है जिसमें 10,000/- अनुदान मिलेगा और शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। 10 वर्ष के अंदर पैसा जमा करना होगा।