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चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिये व्यय लेखा हेतु दिशा निर्देश जारी

 

रायबरेली – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है। जिसमें निर्वाचन व्यय नामांकन की तिथि से मतगणना की तिथि तक आगणित किया जायेगा।निर्वाचन व्यय हेतु पृथक बैंक खाता खोलना होगा। स्वयं की धनराशि अथवा चंदे से प्राप्त धनराशि को इसी खाते में रखा जायेगा। किसी एक मद में एक ही व्यक्ति से रू0 10,000 रूपये (दस हज़ार मात्र) से अधिक का नकद लेन-देन नहीं किया जायेगा। इससे अधिक व्यय चेक, ड्राफ्ट अथवा आर0टी0जी0एस0 से किया जायेगा। जिसका साक्ष्य (रसीद) प्रस्तुत करना होगा। जिस व्यक्ति से चंदा प्राप्त हो रहा है उसको प्रत्याशी द्वारा रसीद दी जायेगी तथा उसका नाम एवं पता प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक प्रत्याशी निर्वाचन व्यय अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। प्रत्याशी स्वयं अथवा निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में तीन बार अपने व्यय रजिस्टर की जांच करानी होगी। (व्यय लेखा कक्ष बी0एस0ए0 कार्यालय रायबरेली में भूतल पर स्थापित है) व्यय लेखा न प्रस्तुत करने पर विधिक कार्यवाही की जा सकती है। तिथियां रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से सूचित की जायेगी। ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध अभियोग दर्ज है। अथवा दोष सिद्ध है तो उन्हे स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि में तीन बार समाचार पत्रों एवं टी0वी0 चैनलों पर विज्ञापित करना होगा। (1) नाम निर्देशन वापस लेने के प्रथम चार दिन में (2) अगले 5-8 दिनों के बीच (3) 9वें दिन से प्रचार अभियान के अन्तिम दिन तक। मतगणना समाप्ति के उपरान्त समस्त व्यय अभिलेख एवं निर्वाचन व्यय रजिस्टर लेखा टीम के पास जमा करना होगा।

संवाददाता अमरेन्द्र यादव

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