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हत्या करने पर चार बदमाशों को आजीवन कारावास

बागपत, । लिफ्ट लेकर गाड़ी के स्वामी के पिता की हत्या करने के मामले में छह साल बाद अदालत ने चारों बदमाशों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।ग्राम बसा टीकरी निवासी युवक विकास राणा ने सिंघावली अहीर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि वह अपनी मारुति वैन से 24 अक्टूबर 2015 को अपने पिता अनिल कुमार के साथ कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी से आ रहे थे। कस्बे से चार यात्री ग्राम हिसावदा के लिए प्रति यात्री 15 रुपये के हिसाब से गाड़ी में बैठाए थे। रास्ते में बदमाशों ने पिता की जांघ पर चाकू से प्रहार किया था। पिलाना भट्ठे से ग्राम पिलाना की ओर चले, तो पीछे से एक स्कार्पियो व इको कार आई थी। बदमाश आपस में बोल रहे थे कि स्कार्पियो को लूटना है। इसी दौरान बदमाशों ने उनके पिता अनिल कुमार को कार से उतार दिया था। पांची चौराहे से एक किलोमीटर आगे पहुंचने पर गाड़ी का पेट्रोल व सीएनजी खत्म हो गई थी। चारों बदमाश गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए थे। बाद में पिता की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।एडीजीसी अनुज ढाका व वादी के अधिवक्ता मुकेश ढाका ने बताया कि केस की विवेचना में प्रकाश में आए आरोपित अब्दुल करीम उर्फ हाजी पुत्र सईद, जाहिद पुत्र शाहिद, इरफान उर्फ जवाला उर्फ इफरान पुत्र इमामुद्दीन व आरिफ पुत्र वारिस निवासीगण ग्राम तिलपनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपितों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। केस एडीजे चतुर्थ सुशील कुमार की अदालत में चल रहा था। वादी समेत नौ गवाहों की गवाही व अन्य साक्ष्यों के आधार पर 18 दिसंबर को अदालत ने आरोपितों को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अब्दुल करीम को 52 हजार रुपये व अन्य तीनों आरोपितों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।एडीजीसी अनुज ढाका ने बताया कि अदालत में युवक विकास राणा, मनीष कुमार, राहुल राणा, डाक्टर संदीप, इंस्पेक्टर चंद्रकांत पांडेय, एसआइ अशोक कुमार व राजेंद्र सिंह, एचसीपी मुकेश कुमार व अशोक त्यागी की गवाही हुई थी।

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