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हत्या के आरोपित पिता और दो पुत्रों को आजीवन कारावास

प्रयागराज, । जमीन के विवाद को लेकर हत्या करने का आरोप साबित होने पर प्रयागराज जिला न्यायालय ने फैसला सुनाया। इस आरोप में शालिकराम यादव और उसके दो पुत्र मनोज यादव व महेश यादव को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रश्मि सिंह ने एडीजीसी जयकांत तिवारी, उमाशंकर शर्मा और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया।28 मार्च 2011 को थाना सरायममरेज के अनुवा गांव के लालचंद यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चचेरा भाई गजाधर उर्फ शिवकुमार से 28 मार्च की सुबह जमीन के विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी। आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसी दिन शाम को गजाधर उर्फ शिवकुमार और ओम प्रकाश यादव भेलखा बाजार से घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में दोनों को गोली मार दी गई थी। इसमें गजाधर उर्फ शिवकुमार की मृत्यु हो गई थी।हत्या का आरोप साबित होने पर न्यायालय ने आरोपित पति कृष्ण कुमार गौतम को सात साल की कैद और 23 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिताली गोविंदराव ने एडीजीसी अशोक कुमार मौर्य और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद निर्णय सुनाया।

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