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पति की हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

आगरा, । पति की हत्या में दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोनों ने साक्ष्य नष्ट करने के लिए लाश को खेत में फेंक दिया।घटना 13 अगस्त 2015 की है। एत्मादपुर के गांव धौर्रा निवासी अनिल कुमार 13 अगस्त की रात आधी रात को अपनी पलंग पर नहीं मिला। जिस पर भाई सुनील ने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसका शव गांव में एक घर के पीछे बने खेत में मिला। अनिल की तार से गला घोंटकर हत्या की गई थी। मामले में सुनील ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।अनिल एक जूता फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने विवेचना की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। छानबीन में पता चला कि मृतक अनिल कुमार की पत्नी रामकली के अवैध संबंध पड़ोस में रहने वाले नीरज से हो गए थे।जिसकी जानकारी होने पर अनिल ने पत्नी के प्रेम संबंधों का विरोध किया। उस पर नीरज से मिलने पर पाबंदी लगा दी थी। अनिल आरोपित नीरज के परिवार की एक युवती की शादी में सहयोग कर रहा था। उसने युवती का होने वाला रिश्ता भी तुड़वा दिया।जिससे क्रुद्ध होकर नीरज और रामकली ने अनिल की हत्या की साजिश रची। उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति का तार से गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद दोनों ने अनिल के शव को गांव में ही एक घर के पीछे बने खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए रामकली और उसके प्रेमी को जेल भेजा था। आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया था।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मंगल उपाध्याय ने मृतक के नाबालिग पुत्र समेत सात गवाह अदालत में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला जज मोहम्मद राशिद ने नीरज और रामकली को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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