Breaking News

कोर्ट मुहर्रिर को एक साल कैद की सजा

कानपुर, । लाकअप में हिरासत से बंदी के भागने के 14 साल पुराने मामले में महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट मुहर्रिर को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी पाया है।तत्कालीन अपर जिला जज 11 की अदालत में एक मुकदमे के आरोपित रविशंकर बाजपेयी ने 10 अगस्त 2007 को आत्मसमर्पण किया था। न्यायालय ने रविशंकर को हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश कर दिए। कोर्ट मुहर्रिर गोपाल शुक्ला की हिरासत में आरोपित को दिया गया था। जब आरोपित को वारंट बनाकर उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी तभी वह मौका पाकर फरार हो गया।कोर्ट मुहर्रिर गोपाल शुक्ला ने अदालत को बताया कि उसने रविशंकर को लाकअप मुहर्रिर लाखन सिंह और रामू सिंह को सौंप दिया था, जबकि दोनों ने आरोपित की सुपुर्दगी मिलने से इन्कार कर दिया। इस मामले में गोपाल के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला कोर्ट में आया तो लाखन और रामू ने लाकअप रजिस्टर पेश किया, जिसमें आरोपित का दाखिला नहीं था। दोनों ने कोर्ट में गवाही दी कि गोपाल झूठ बोल रहे हैं। 14 साल चली सुनवाई के बाद साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने गोपाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

About Author@kd

Check Also

लखीमपुर खीरी बीजेपी जिला कार्यालय में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर मंथन हर नागरिक को मतदान से जोड़ने का संकल्प

  खबर दृष्टिकोण संवाददाता शिवम मिश्रा लखीमपुर खीरी। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय स्थित …

error: Content is protected !!