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रिटायर्ड दारोगा समेत तीनों आरोपितों के वारंट जारी

 

बागपत, । सिपाही प्रवीण की मौत के केस में अदालत के पांच आदेशों का रिटायर्ड दारोगा समेत तीनों आरोपितों ने पालन नहीं किया। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए तीनों आरोपितों के जमानती वारंट जारी किया तथा 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।कस्बा टीकरी चौकी पर 31 अक्टूबर 2019 को सिपाही प्रवीण कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपित रिटायर्ड एसआइ भगवत सिंह के अलावा हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा व प्राईवेट रसोईया पदमावती को अदालत ने सम्मन जारी करके तलब किया हुआ है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सतेंद्र दांघड़ का कहना है कि पांच बार सम्मन जारी होने के बावजूद आरोपित अदालत में पेश नहीं हुए। पुलिस द्वारा इस बार केवल आरोपित रसोईया पदावती के पति को सम्मन तामील कराया गया। आरोपित रिटायर्ड दारोगा भगवत सिंह तथा हेड कांस्टेबल सत्यप्रकाश शर्मा को बीमार बताते हुए उन्हें सम्मन तामील नहीं कराया गया। इसको आदेश की अवहेलना मानते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एडीजे शैलेंद्र पांडेय की अदालत ने तीनों आरोपितों को जमानती वारंट जारी कर दिए है। साथ ही आरोपितों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। केस की सुनवाई की आगामी तिथि आठ नवंबर नियत की गई है।

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