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दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दो दोषियों को कठोर आजीवन कारावास

 

 

खबर दृष्टिकोण ब्यूरो

 

कुशीनगर। पुलिस की ऑपरेशन कन्विक्शन मुहिम के तहत दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक संवेदनशील मामले में दो दोषियों को कठोर आजीवन कारावास और कुल 2 लाख 41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

   पुलिस की मीडिया सेल के मुताबिक थाना रामकोला क्षेत्र में वर्ष 2023 में पंजीकृत मुकदमा (संख्या 388/2023) में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप था। पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नं.-01 कुशीनगर ने मंगलवार को थाना रामकोला क्षेत्रान्तर्गत परसौनी निवासी दोनों अभियुक्तों- भुवेश्वर पुत्र छेदी तथा ओमकार पुत्र रामजीत को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 2,41,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अभियुक्तों को सजा दिलाने में विवेचक निरीक्षक राजू सिंह, अभियोजन अधिकारी फूलबदन व अजय गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक राजप्रकाश सिंह तथा पैरोकार का. यशवंत कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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