(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी… जिले की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में 3 लोगों को 10-10 साल की कैद और 16-16 हजार रुपये का जुर्माना लगया है। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक के आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन कन्वेंशन कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी, पैरोकार द्वारा न्यायलय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सज़ा दिलाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना सतरिख पर गैर इरादतन हत्या के संबंध में अभियुक्त गण सतरिख थाना क्षेत्र के करौंदी कला गांव के पप्पू उर्फ संजय भारती पुत्र शंकर प्रसाद, अजय पुत्र उमा शंकर और उमाशंकर पुत्र स्व, सुंदर लाल को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं, नं, 9 में दोष सिद्ध करते हुए 10, 10 वर्ष सश्रम कारावास व 16000,16000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दरअसल 20 मई 2020 को सतरिख थाना क्षेत्र के करौंदी कला गांव के अशोक कुमार पुत्र दुर्गा प्रसाद ने सूचना दी, कि गांव के ही विपक्षी पप्पू उर्फ संजय भारती पुत्र शंकर प्रसाद, अजय पुत्र उमाशंकर, और उमाशंकर पुत्र सुंदरलाल द्वारा वादी तथा उसके भाई विनोद कुमार के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान वादी का भाई विनोद कुमार घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान वादी के भाई विनोद कुमार की मृत्यु हो गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना सतरिख पर पप्पू उर्फ संजय भारती पुत्र शंकर प्रसाद, अजय पुत्र उमाशंकर, और उमाशंकर पुत्र स्वर्गीय सुंदरलाल, को पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक प्र,नि, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त गण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
