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आगामी त्यौहारों उपलक्ष में लगाई गई धारा 163

 

 

लखनऊ।आगामी त्योहार व जयंती को देखते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने शनिवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व धारा 144 सीआरपीसी) लागू करने के आदेश दिए है। यह धारा 15 सितम्बर से लागू की जाएगी है, जो 13 नवम्बर तक रहेगी। 

ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ

संवाददाता लखनऊ।

 

लखनऊ।पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यह जानकारी दी गई कि आगामी बारवफात,विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी, शारदीय नवरात्रि, दशहरा पर्व, दीपावली और छठ पर्व, राजनीतिक गतिविधियों समेत अन्य महापुरुषों की जयंती को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गयी है।

 

 

इस दौरान बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च, सार्वजनिक स्थान पर पुतला दहन, अफवाह फैलाना, सोशल मीडिया के माध्यम से गलत प्रचार करना आदि पर प्रतिबंध रहेगा। नवीन निषेधाज्ञा धारा 163 का उल्लंघन करना धारा 223 भारतीय न्याय संहिता व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।

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