खबर दृष्टिकोण
ब्यूरो रिपोर्ट
सीतापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक की आख्या के द्वारा अवगत कराया गया है कि 7 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद में मेला मैदान मिश्रित एवं विधान सभा सेवता क्षेत्रान्तर्गत अक्सोहा में दो स्थानों पर चुनावी जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के भ्रमण के समय विभिन्न आतंकवादी संगठन से जीवन का भय है तथा विभिन्न विरोधी राजनैतिक विचाराधारा,समूहों द्वारा गुब्बारों, ड्रोन व पतंग आदि के माध्यम से विधि विरूद्ध विरोध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 6 मई से 7 मई तक उक्त क्षेत्र को नो-फ्लाईग जोन घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6 मई से 7 मई तक तहसील मिश्रित क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र एवं तहसील बिसवां क्षेत्रान्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र फ्लाईग अब्जेक्ट,ड्रोन उड़ान को प्रतिबन्धित किया है।
उपरोक्त तात्कालिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये यह संभव नहीं है कि जिन पर यह आदेश लागू होगा, को सूचित कर उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाये, अतः यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद सीतापुर क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा।
समस्त सम्बन्धित द्वारा उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध विधिक प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।