सी विजिल एप पर दर्ज की गई शिकायत पर 100 मिनट के अंदर होगी कार्रवाई
खबर दृष्टिकोण जुम्मन अली
कुशीनगर । उप जिला निर्वाचन अधिकारी /अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने बताया कि जनपद में आदर्श आचार संहिता दिनांक 16 मार्च से प्रभावी है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल चुनाव संपन्न कराने तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु सी विजील एप विकसित किया गया है। सी विजील एप के माध्यम से आम नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। यह ऐप एंड्राइड यूजर के लिए गूगल प्ले स्टोर पर व एप्पल यूजर के लिए एप स्टोर दोनो प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। इंस्टॉल करने पर कैमरा, लोकेशन तथा ऑडियो और फाइल्स एक्सेस करने की अनुमति मांगी जाती है एवं इसके बाद भाषा चुनने का विकल्प मिलता है। इसके बाद आपको फोन नंबर लिखना होगा जिस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको अपने नाम, पता, राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और पिन कोड की जानकारी देनी होगी तत्पश्चात वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। एप के होम पेज पर फोटो, वीडियो और ऑडियो के विकल्प मिलेंगे।
उन्होंने बताया कि मोबाइल से प्ले स्टोर या एप स्टोर से सी विजील एप डाउनलोड कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत लाइव फोटो अथवा लाइव वीडियो अपलोड कर शिकायत की जा सकती है। दर्ज शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्यवाही की जाएगी। एप के माध्यम से मतदाता फोटो और वीडियो के साथ जहां शिकायत या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा हो उसे स्थान की लोकेशन भी भेज सकते हैं और अन्य जानकारी लिखकर उपलब्ध करवा सकते हैं। एमसीसी के उल्लंघन होने पर सी विजिल एप में अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करके नागरिक अपनी शिकायत की सतत निगरानी भी कर सकता है। यानी एप के माध्यम से मतदाता चुनाव में निगरानी रख सकते हैं।अगर शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम व मोबाइल नंबर दिया जाता है तो शिकायतकर्ता एप के माध्यम से अपनी शिकायत की निगरानी भी सतत रूप से कर सकता है। गौरतलब है की शिकायत दर्ज होने पर कार्यवाही हेतु जनपद स्तरीय टीम, उड़नदस्ता टीम शिकायत स्थल पर पहुंचकर प्रकरण के निस्तारण की कार्यवाही भी त्वरित गति से करती है। शिकायत को संबंधित अधिकारी द्वारा समय सीमा के अंदर पोर्टल से अग्रसरित एवं निस्तारित किया जाता है। आमतौर पर सी विजिल एप पर धनराशि वितरण, गिफ्ट, कूपन वितरण, शराब वितरण आदि शिकायतों के अतिरिक्त बिना अनुमति पोस्ट होर्डिंग बैनर लगाना, बिना अनुमति बैठक करना, बिना अनुमति के प्रचार में गाड़ी लगाना आदि शिकायत इस पर अंकित कराई जा सकती है।