ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रयोग की जा रही डमी बैलेट यूनिट के निर्माण एवं उपयोग करने से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने तथा प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से प्रत्याशियों व राजनैतिक दलों द्वारा तैयार की गयी डमी बैलेट यूनिट के संबंध में आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। डमी बैलेट यूनिट लकड़ी, प्लास्टिक या प्लाई बोर्ड बक्सों से बनी हो सकती है, जो आधिकारिक बैलेट यूनिट के आधे आकार की हो सकती है और इसे भूरे, पीले व स्लेटी कलर से रंगी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि डमी बैलेट पेपर की तरह ही डमी बैलेट यूनिट में भी उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक दिखाने का प्रावधान हो सकता है। इसमें एक बैटरी चालित बटन और एक लैंप भी हो सकती है, जो कि बटन दबाते समय जल सके। इसी प्रकार किसी उम्मीदवार द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव में उपयोग किये जाने वाले वास्तविक बैलेट पेपर में वह स्थान जहां पर उसका प्रतीक दिखायी देगा, अपने नाम और प्रतीक का उपयोग करके डमी बैलेट पेपर छपवाता है, इस पर आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी अन्य उम्मीदवार का नाम और प्रतीक डमी बैलेट पेपर में शामिल न हो। डमी बैलेट पेपर भूरे, पीले या स्लेटी आदि किसी भी रंग में छपवाया जा सकता है। लेकिन सफेद या गुलाबी रंग में न हो। डमी बैलेट पेपर आकार और रंग में वास्तविक बैलेट पेपर जैसा नहीं होना चाहिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की सूचिता को बनाये रखने के लिए सभी राजनैतिक दल और उम्मीदवार प्रचार-प्रसार के लिए डमी बैलेट यूनिट के उपयोग पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। उन्होंने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि डमी बैलेट यूनिट के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।