ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना जीआरपी चारबाग़ प्रभारी निरीक्षक संजय खरवार की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले दो आरोपियों को आरोप
सिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
संवाददाता समीर खान।
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
लखनऊ। थाना जीआरपी चारबाग प्रभारी निरीक्षक संजय खरवार कि टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन. आर. द्वारा थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 265/23 धारा 379/411 भादवि बनाम अभिमन्यु कुमार सिंह , मु0अ0सं0 101/23 धारा 379/411 भादवि बनाम विक्रम उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते क्रमशः जेल मे बिताई गयी अवधि के दण्ड(16 दिन) का कारावास व 4000/- रुपये का अर्थदण्ड व 07 माह 17 दिन का कारावास व 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनों अभियुक्तों को 10 दिवस व 03 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगें । दोषसिद्ध आरोपी अभिमन्यु कुमार सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह निवासी- बहेडा थाना कुन्द्रा जिला कैमूर भभुआ बिहार ।
02- विक्रम पुत्र ओंम प्रकाश निवासी – शक्ति की दुकान के पास मेट्रो स्टेशन के पास थाना नाका हिन्डोला लखनऊ ।