ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी चारबाग़ की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले दो आरोपी 01- संदीप 02- असलम अंसारी को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
संवाददाता समीर खान।
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
लखनऊ।लखनऊ जीआरपी चारबाग ऑपरेशन कंविक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के अधिकारी व थाना जीआरपी चारबाग प्रभारी निरीक्षक संजय खरवार व पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गई, जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन. आर. द्वारा दिनांक 13.03.2024 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 330/23 धारा 379/411 भादवि बनाम संदीप , मु0अ0सं0 364/23 धारा 411/414 भादवि बनाम असलम अंसारी उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते क्रमशः 06 माह का कारावास व 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व 06 माह का कारावास व 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनों अभि0गणों को 10-10 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगें ।
01- संदीप पुत्र बृजमोहन निवासी डालीगंज सब्जीमंडी दाल मिल के पीछे थाना हसनगंज जनपद लखनऊ ।
02- असलम अंसारी पुत्र हासिम अंसारी निवासी वजीरबाग जिन्नादो वाली मस्जिद के पास थाना सआदतगंज जनपद लखनऊ को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सुनाई सजा।