ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी चारबाग़ की प्रभावी पैरवी से ट्रेन व रेलवे स्टेशन में चोरी करने वाले आरोपी 01-विजय उर्फ फुल्लू 02-अंकित रावत को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
जीआरपी अनुभाग लखनऊ में चलाये जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ ने थाना जीआरपी चारबाग पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ एन. आर. द्वारा दिनांक 21.02.2024 को थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/23 धारा 380/411 भादवि बनाम विजय उर्फ फुल्लू व मु0अ0सं0 330/23 धारा 379/411 भादवि बनाम अंकित रावत उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए क्रमशः 07 माह 15 दिन के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड व 06 माह कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर दोनो को क्रमशः 03-03 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित होगा ।
01- विजय उर्फ फुल्लू पुत्र रवि सोनी नि0 नया गोमती विहार कालोनी फजरूल्लागंज थाना मडियाव जनपद लखनऊ । नाम पता आरोपी
02- अंकित रावत पुत्र विनोद रावत नि0 हरिचन्द्रपुर गढीकनौरा थाना आलमबाग जनपद लखनऊ ।
01- पैरोकार हे0का0 अश्वनी कुमार थाना जीआरपी चारबाग।
02- पैरोकार हे0का0 सुनील कुमार थाना जीआरपी चारबाग।