खबर दृष्टिकोण |
लखनऊ |उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन निगम की बसों द्वारा घटित हो रही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए चालकों के लिए ’’सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना’’ 01 जनवरी, 2024 से लागू किये जाने का निर्णय निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया। इससे चालकों में सुरक्षित बस संचालन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि निगम में दुर्घटनाओं के फलस्वरूप एक बड़ी धनराशि जनधन की क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है तथा बस के क्षतिग्रस्त हो जाने से संचालन प्रभावित होता है। इससे राजस्व की भी हानि होती है।परिवहन मंत्री ने बताया कि चालकों को इस प्रोत्साहन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब एक कैलेण्डर वर्ष अर्थात 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि में चालकों को कम से कम 264 दिन ड्यूटी तथा 66 हजार किमी बस का संचालन किया जाना पाया जायेगा । एक कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित अर्हता एवं दुर्घटना रहित संचालन करने पर 10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि एक मुश्त अगले वर्ष जनवरी माह में चालकों को दी जायेगी। यदि किसी चालक द्वारा कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस अथवा किमी पूरे नहीं किये जाते हैं तो उस वर्ष की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस वर्ष के लिए चालक प्रोत्साहन योजना से वंचित होगा।