Breaking News

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा।

 

खबर दृष्टिकोण लेखराज कौशल

हापुड़।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष एमपी/ एमएलए न्यायालय ने युवक की हत्या में एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 21 हजार रुपये का
अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ रूहेला ने
बताया कि 12 दिसंबर 2018 को गांव ढोलपुर की गेंदों देवी ने थाना बहादुरगढ़ में तहरीर दी थी। जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 12 दिसंबर 2018 को गांव का विशाल, प्रमोद व पुष्पेंद्र उसके पुत्र अंकुश को घर से बुलाकर ले गए थे। पुत्र वापस नहीं
लौटा और गायब है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने अंकुश के शव को बरामद कर लिया था। छानबीन में पता चला कि विशाल ने गोली मारकर अंकुश की हत्या की है। जांच के बाद विवेचक ने विशाल के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में
आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।न्यायाधीश कमलेश कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 21 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है।

About Author@kd

Check Also

लखीमपुर खीरी बीजेपी जिला कार्यालय में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर मंथन हर नागरिक को मतदान से जोड़ने का संकल्प

  खबर दृष्टिकोण संवाददाता शिवम मिश्रा लखीमपुर खीरी। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय स्थित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!