कोर्ट ने 70 हजार रूपये लगाया जुर्माना
छात्रा को आरोपी ने पचास हजार रूपये में खरीदा था
क्राइम रिपोर्टर जीवन यादव खबर दृष्टि कोण जालौन
उरई नाबालिक छात्रा को पचास हजार रूपये में खरीद कर जबरन शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश डॉ अवनीश कुमार ने आरोपी वीरपाल को दोषी पाते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई सत्तर हजार रूपये अर्थदंड लगाया! जुर्माना अदा न करने पर तीन साल की कारावास भुगतना पड़ेगा शासकीय
अधिवक्ता बृजराज सिंह राजपूत ने बताया कि एट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 17 अप्रैल 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था पत्नी के साथ मजदूरी करने गया था तभी बेटी घर से तीन हजार रूपये लेकर कही बिना बताए चली गई है पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बहला फुसला कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी दशहरा के समय पीड़ित के दामाद के फोन पर कॉल दिल्ली से कॉल आई लेकिन कोई जानकारी नहीं दी पुलिस ने लोकेशन के आधार पर दिल्ली पहुंच कर राठ थाना क्षेत्र के ग्राम सैना गांव निवासी वीरपाल के कमरे से छात्रा को बरामद कर लिया पुलिस ने वीरपाल से पूछताछ कर जेल भेज दिया वही किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद न्यायालय में बयान करवाएंगे तो किशोरी ने बताया अपने गांव से खेत पर जा रही थी तभी रास्ते में राजेश पिंकी मोटरसाइकिल से मिले इन लोगों ने कहा चलो खेत पर छोड़ देंगे तो वह मोटरसाइकिल पर बैठ गई थोड़ी आगे चलने पर इन लोगों ने प्रसाद खिलाया फिर वह बेहोश हो गई फिर किशोरी को ले जाकर उरई में एक कमरे में होश आया तब किशोरी ने पिंकी और राजेश ने उसके ऊपर शादी करने का दवा बनाया और शराब पीकर मारपीट की 10 15 दिन कमरे में बंद रखा और यह लोग किशोरी को दिल्ली जाकर वीरपाल को बेच दिया दिल्ली में वीरपाल का भाई ले गया था दिल्ली में वीरपाल के परिजनों ने मिलकर किशोरी की शादी जबरदस्ती वीरपाल से बिना मर्जी के ही करवा दी और वीरपाल ने किशोरी से लगातार छह साथ महीने कमरे में रखकर दुष्कर्म करता रहा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दो जनवरी 2019 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया पांच साल चली सुनवाई के बाद मंगलवार को मयरेप पॉस्को कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई जिसमे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह गवाहों के बयान सुनने के बाद साक्षो के आधार पर विशेष न्यायाधीश डॉ अवनीश कुमार ने आरोपी वीरपाल को नाबालिक छात्रा को पचास हजार रूपये में खरीद कर जबरन शादी कर दुष्कर्म करने के मामले दोषी पाते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई सत्तर हजार रुपए जुर्माना लगाया जुर्माना अदा न करने पर तीन साल की कारावास भुगतना पड़ेगा