ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देश पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर के तत्कालीन प्रधानाचार्य एम.के. कुलश्रेष्ठ द्वारा वर्ष 2014 में की गयी अनियमितताओं के लिये उनके 01 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव के साथ स्थायी रूप से रोकने का दण्ड दिया गया है। एम.के. कुलश्रेष्ठ द्वारा वर्ष 2014 मे की गयी अनियमितताओं की जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने पर उन्हे दण्डित किया गया।
इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग डॉ. एम.के. शन्मुगा सुन्दरम् द्वारा दण्डित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वर्तमान में एम.के. कुलश्रेष्ठ तत्कालीन संयुक्त निदेशक, (प्रशि0/शिक्षु0) चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट के पद पर तैनात है।
मंत्री अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टारलेंस की नीति पर कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न योजनाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।