स्थानांतरित संस्था प्रधान व अध्यापकों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराएं
अध्यापकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो
सुरेन्द्र कुमार तिवारी, अपर शिक्षा निदेशक (मा0)
ख़बर दृष्टिकोण लखनऊ।
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्थाओं के संस्था प्रधान व अध्यापकों के स्थानांतरण आदेशों के सापेक्ष तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षको को निर्देशित किया है कि स्थानांतरित संस्था प्रधान एवं अध्यापकों को विभागीय नियमों व विनियमों के अधीन तत्काल स्थानांतरित संस्था में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये जिससे किसी भी अध्यापक को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उल्लेखनीय हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्थाओं के संस्था प्रधान व अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की गयी जिसके क्रम में निदेशालय स्तर से स्थानान्तरण आदेश निर्गत करते हुए विभागीय वेबसाइट (www.upmsp.edu.in) पर अपलोड कर दिये गये। स्थानान्तरित शिक्षकों को पूर्व विद्यालय से कार्यमुक्त होने के अधिकतम तीन दिन में स्थानांतरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराना आवश्यक है। कार्यमुक्त होने के उपरांत यात्रा की अवधि का वेतन भुगतान भी स्थानान्तरित विद्यालय से किये जाने की व्यवस्था है।