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पाकिस्तान में 18 साल की उम्र वालों के लिए शादी अनिवार्य होनी चाहिए! रेप रोकने के लिए बनेगा कानून

कराची
बच्चों को रेप से बचाने के लिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक अजीबोगरीब बिल का ड्राफ्ट पेश किया गया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो पाकिस्तान में 18 साल की उम्र वालों के लिए शादी करना अनिवार्य हो जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा देने का भी प्रावधान है। पाकिस्तानी राजनेताओं ने कहा है कि इससे सामाजिक कुरीतियों, बच्चों के बलात्कार और अनैतिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

प्रांतीय विधान सभा के मुत्ताहिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए) के सदस्य सैयद अब्दुल रशीद ने सिंध विधानसभा सचिवालय को ‘सिंध अनिवार्य विवाह अधिनियम, 2021’ का एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि वयस्कों के माता-पिता जिनकी उम्र 18 वर्ष है। यदि वे विवाहित नहीं हैं, तो उन्हें देरी के उचित कारणों के साथ जिले के उपायुक्त को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।

प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि हलफनामा दाखिल नहीं करने वाले अभिभावकों को 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा. राशिद के मुताबिक अगर विधेयक को कानून बनाने की मंजूरी मिल जाती है तो इससे समाज में समृद्धि आएगी.

प्रस्तावित विधेयक पेश होने के बाद जारी एक वीडियो बयान में राशिद ने कहा कि देश में सामाजिक कुरीतियां, बच्चों से बलात्कार, अनैतिक गतिविधियां और अपराध बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस सब पर नियंत्रण रखने के लिए… मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं को 18 साल की उम्र के बाद शादी करने का अधिकार दिया गया है और यह उनके माता-पिता, खासकर उनके माता-पिता की जिम्मेदारी है।

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