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विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में 7 अरब 48 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृति ।

लखनऊ खबर दृष्टिकोण |उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के

विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 की प्रथम किश्त के रूप में 7अरब,48करोड़,50लाख रूपये की धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की गयी है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

जारी शासनादेश में कहा गया है कि विधान मण्डल के सदस्यों की संस्तुति के अनुसार विकास सम्बन्धी कार्यो हेतु निर्धारित मद में 2520.00 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था है।इस बजट व्यवस्था के सापेक्ष विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में विधान सभा के 403 सदस्यों में से 401 सदस्यों के लिए 150.00 लाख रूपये जीएसटी सहित प्रति सदस्य की दर से कुल 60150.00 लाख रुपये जीएसटी सहित तथा विधान परिषद के 100 सदस्यों में से 98 सदस्यों हेतु 150.00 लाख रूपये जीएसटी सहित प्रति म सदस्य की दर से धनराशि 14700.00 लाख रुपये की धनराशि विधान मण्डल के कुल 503 सदस्यों में से 499 सदस्यों हेतु कुल धनराशि 74850.00 लाख रुपये को प्रथम किश्त के रूप मे निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जारी शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था प्राविधानित तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशो के अनुसार ही किया जायेगा। यदि किसी विधानसभा विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी।नगर निकाय सामान्य निर्वाचन आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जारी शासनादेश में मुख्य विकास अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय -समय पर आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।इसके साथ -साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर -12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आंगणित जी एस टी के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा। आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बंधित डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों यथा इस सम्बन्ध में समय -समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

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