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मनरेगा के तहत बनाये जायेंगे अन्त्येष्टि स्थल।
अन्त्येष्टि स्थलो के पास नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जायेंगी।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गांवों में अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने के निर्देशों पर अमल शुरू हो गया है।महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थल बनाए जायेंगे।उप मुख्यमंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस कार्य को पूरी तत्परता के साथ कराया जाना सुनिश्चित किया जाए औरअन्त्येष्टि स्थलो के पास नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराये जाने की भी व्यवस्था की जाए तथा
अन्त्येष्टि स्थल तक आने जाने हेतु सुगम रास्ते की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे परिवारों के वयस्क सदस्यों को मांग के अनुरूप एक वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराते हुए आजीविका संवर्द्धन किया जाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाना भी भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशो के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ।जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ग्रामीण अंचलों में अन्त्येष्टि स्थल ना होने से मृत ग्रामीण वासियों की अन्त्येष्टि क्रियाएं खुले स्थान पर संपादित की जाती है, जिससे सामाजिक परिवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत् अन्त्येष्टि स्थल निर्माण किया जाना ग्रामीण परिवेश की महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है और महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक स्थलों पर अन्त्येष्टि स्थल बनाये जाने का प्राविधान किया गया है।
श्री प्रियदर्शी ने जिलाधिकारियो को निर्देश दिए हैं कि अन्त्येष्टि स्थल निर्माण में राजस्व विभाग के सहयोग से स्थल चयन की कार्यवाही की जाए, यह प्रयास किया जाए कि चयनित स्थल आबादी स्थल, धार्मिक स्थलो आदि से दूर हो। अन्त्येष्टि स्थल निर्माण हेतु स्थानीय विधायकों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जाए।चिन्हांकित कार्यों को मनरेगा योजनान्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुसार कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए नियमानुसार अभियान चलाकर कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
निर्देशो में कहा गया है किअन्त्येष्टि स्थल निर्माण हेतु अन्य विभागीय योजनाओं यथा-15 वां वित्त राज्य वित्त के मध्य कन्वर्जेन्स करते हुए कार्यवाही की जाए,- चयनित स्थल के किनारों पर फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया जाए एवं यथासंभव बायोफेसिंग की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि चयनित स्थल पर अन्य विभागीय योजनाओं यथा- 15 वां वित्त राज्य वित्त के सहयोग से आवश्यक मूलभूत सुविधाएं यथा- पीने का पानी, शौचालय एवं टीनशेड आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।