रायबरेली – मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन लखनऊ के अनुक्रम में उप जिलाधिकारी ऊँचाहार रायबरेली के संस्तुति सहित पुनग्र्रहण प्रस्ताव व शासनादेश तथा शासकीय अधिसूचना द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम बछैय्यापुर, परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 5,07,600 (पांच लाख, सात हजार, छः सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 2090 (दो हजार नब्बे) रूपये होता है, जिसे ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।इसी प्रकार जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने ग्राम जलालपुर बेही, परगना सलोन, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 15,43,500 (पन्द्रह हजार तेतालीस हज़ार, पांच सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 5447 (पांच हजार चार सौ सैंतालीस) रूपये होता है।जिलाधिकारी ने ग्राम टाघन, परगना डलमऊ, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 6,78,160 (छः लाख अठहत्तर हजार एक सौ साठ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 1794 (एक हजार सात सौ चौरानवे) रूपये होता है।जिलाधिकारी ने ग्राम रोझइया भीखम शाह, परगना डलमऊ, तहसील ऊँचाहार, जिला रायबरेली को जो अब तक उपरिवर्णित शासनादेश के अनुसार अपने अधिकार लेकर कर भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार (समस्त परिसंपत्तियों को सम्मिलित करते हुए) कुल मूल्य रूपये 02,69,100 (दो लाख उनहत्तर हजार एक सौ) रूपये एवं पुनर्ग्रहीत भूमि का पंजीकृत मूल्य मालगुजारी का 150 गुना अर्थात् 867 (आठ सौ सड़सठ) रूपये होता है। इसी सभी भूमियों को ‘‘उत्तर प्रदेश शासन, एवं औद्योगिक विकास विभाग लखनऊ’’ के निवर्तन में रखते हुए गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) लखनऊ के पक्ष में शासनादेश के अनुसार निहित व्यवस्थानुसार, निःशुल्क प्रदत्त की है।
