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तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीट पर होगा मतदान

 

 

 

लखनऊ, । उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए सात चरणों में हो रहे मतदान प्रक्रिया के तीसरा चरण में रविवार को पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए मतदान होगा। सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक चने वाले मतदान में पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश के साथ बुंदेलखंड के 2.16 करोड़ मतदाता 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।तृतीय चरण के निर्वाचन में कुल 59 विधान सभा क्षेत्रों में 627 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 97 महिला प्रत्याशी हैं। तीसरे चरण के मतदान में सर्वाधिक जिलों यानी 16 जिलों के मतदाता प्रात: सात बजे से अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं महोबा में मतदान होना है।तीसरे चरण में मतदान के लिए 25794 पोलिंग बूथ तथा 15557 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। तृतीय चरण में 641 आदर्श मतदान केन्द्र तथा 129 समस्त महिलाकर्मी मतदेय स्थल बनाये गये हैं। इस चरण के मतदान में 2.16 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.16 करोड़ पुरूष, 0.999 करोड़ महिला तथा 1060 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इस चरण में आयोग के 52 सामान्य प्रेक्षक, 16 पुलिस प्रेक्षक तथा 19 व्यय प्रेक्षक भी तैनात हैं। इनके साथ 2235 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 273 जोनल मजिस्ट्रेट, 832 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 3069 माइक्रो आब्जर्वर भी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा दो वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात हैं। जो कि क्षेत्र में रहकर सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे।हर जनपद में 50 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तर पर किया जायेगा। मतदान 20 फरवरी की सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की सुविधा और कोविड से सुरक्षा की विशेष व्यवस्था है। मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर समुचित एवं आवश्यक व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए गए हैं।मतदान के लिए वोटर आइडी कार्ड के साथ 12 अन्य पहचान पत्र मान्य: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र (आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र और सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।

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