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लखीमपुर कांड के दो आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

 

लखीमपुर, । लखीमपुर कांड के दो आरोपितों को क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को सीजेएम अदालत में पेश किया। सीजेएम चिंताराम ने दोनों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। तीन अक्टूबर को थाना तिकुनिया क्षेत्र में बनवीरपुर गांव में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े किसानों को थार जीप ने रौंद दिया था। जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। घटना के मामले में जिला बहराइच के नानपारा निवासी जगजीत सिंह की तहरीर पर थाना तिकुनिया में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र समेत 20 अज्ञात लोगों के विरूद्ध बलवा, लापरवाही से वाहन चलाने, दुर्घटना में मौत, हत्या व हत्या की साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद से ही थाना तिकुनिया की पुलिस घटना में शामिल आरोपितों की तलाश कर रही थी।गुरुवार की देर शाम तिकुनिया पुलिस ने घटना में शामिल आरोपित लवकुश राणा व आशीष पांडेय को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच के सुपुर्द कर दिया गया था। शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर व मामले के विवेचक विद्याराम दिवाकर ने पूछताछ के बाद सीजेएम चिंताराम की अदालत में पेश किया। जहां सीजेएम ने दोनों आरोपितों के मेडिकल रिपोर्ट व केस डायरी का अवलोकन करने के बाद न्यायिक हिरासत में लिया और आरोपितों को लगी चोटों के बारे में जानकारी ली। हिरासत में लेते समय सीजेएम ने आरोपितों से सवाल किया कि उन्हें पुलिस द्वारा टार्चर तो नहीं किया गया है। साथ ही चोटों के बारे में जिला कारागार प्रशासन को यह निर्देश दिया कि वह आरोपितों को समुचित मेडिकल व्यवस्था उपलब्ध कराए। आरोपितों के पेश होने की खबर सुनते ही सीजेएम अदालत के बाहर अधिवक्ताओं व मीडियाकर्मियों की भारी भीड़ रही। सभी यी जानना चाहते थे कि आखिर आरोपितों में क्या बयान दर्ज कराया है। फिलहाल इन दोनों आरोपितों के बयान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।आरोपितों को कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने सीजेएम कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी। यहां जाने वाले एक गेट पर ताला जड़ दिया गया था और दूसरे गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दोनों आरोपितों लवकुश राणा व आशीष पांडेय को सरकारी जीप से गेट तक लाया गया। इसके बाद मामले के विवेचक विद्याराम दिवाकर, खीरी थाना प्रभारी सियाराम वर्मा फोर्स के साथ दोनों को लेकर अदालत में आए। वरिष्ठ अभियेजना अधिकारी एसपी यादव ने कोर्ट के सामने विवेचक को पेश किया। जिन्होंने सीजेएम से रिमांड की प्रार्थना की। रिमांड के समय पुलिस फोर्स, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी व कुछ अधिवक्ताओं को ही अदालत में प्रवेश दिया गया।दोनों आरोपितों लवकुश राणा व आशीष पांडेय को सीजेएम कोर्ट में पेश करने से पहले जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया और उनकी कोरोना की जांच कराई गई। मेडिकल के में चोटों का मुआयना किया गया। दोनों आरोपितों की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव मिली। जेल सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपितों को काफी चोट लगी है। उन्हें उपचार के लिए जेल में बने अस्पताल वार्ड में भर्ती कराया गया है।

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