(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी। जिले की अदालत ने हत्या के एक मामले में थाना सुबेहा क्षेत्र के दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 21-21 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।यह सजा अपर जिला सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08 ने अशफाक पुत्र मुशर्रफ अली व उसकी पत्नी नूरजहां को सुनाई। यह कार्यवाही पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत की गई। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल की टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में मजबूत पैरवी की। प्रभारी निरीक्षक संजीत कुमार सोनकर ने विवेचना के दौरान गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। मामला 22 जुलाई 2023 का है, जब वादी आफाक हुसैन ने अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट थाना सुबेहा में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में अपने ही पिता अशफाक और मां नूरजहां पर हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने धारा 302/34/406 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया इस सफलता में मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव, एडीजीसी सुनील कुमार दुबे, अमर बहादुर सिंह, प्रतिभा द्विवेदी, पैरोकार नौशाद अहमद आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
