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सतरिख कांड का फैसला आया

 

 

 

(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी। जिले में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत थाना सतरिख क्षेत्र की एक पुरानी गंभीर मारपीट की घटना में तीन आरोपियों को सजा सुनाई गई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08 बाराबंकी ने रामकुमार, संजय कुमार और डिबई को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल का कठोर कारावास और आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना 19 अक्टूबर 2017 की है, जब बिरहिमापुर गांव निवासी राजू पुत्र अभयराज को मामूली कहासुनी के बाद तीन लोगों ने मिलकर बुरी तरह पीटा था। पीड़ित को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी जान को खतरा पैदा हो गया था। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल की टीम ने प्रभावी पैरवी की, साक्ष्य जुटाए और गवाहों को सुरक्षित तरीके से कोर्ट में पेश किया गया। इस कार्रवाई की जिलेभर में सराहना हो रही है। जब कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सजा सुनाई, तो वादी राजू की आंखों से आंसू छलक आए। राजू ने कहा, “मुझे यकीन नहीं था कि इतने सालों बाद भी मुझे इंसाफ मिलेगा। पुलिस में जिस तरह से मेरा साथ दिया मैं उनका आभारी हूं। राजू के परिवार के अनुसार घटना के बाद वह महीना तक बिस्तर पर रहा। इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ा। गांव में डर का माहौल था, लेकिन पुलिस की सक्रियता से हौसला बना रहा। मॉनिटरिंग सेल की टीम का व्यवहार भी उनके लिए प्रेरणादायक रहा।

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