(खबर दृष्टिकोण) बाराबंकी। अपराधिक घटना गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु डीएम शशांक त्रिपाठी ने गुंडा एक्ट के मुकदमे की सुनवाई करते हुए लूट व चोरी जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त शातिर अपराधी कृष्णा राजपूत को 6 माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए। जिनका अनुपालन करते हुए थाना सतरिख पुलिस द्वारा मंगलवार को मुनादी कराते हुए अपराधी कृष्णा राजपूत को जनपद की सीमा से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। थाना सतरिख पुलिस द्वारा चोरी व लूट जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त भिटौली कला निवासी अभ्यस्त अपराधी कृष्णा राजपूत पुत्र रामप्रताप के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी बाराबंकी को आख्या प्रेषित की गई थी। इसी क्रम में न्यायालय संख्या 926/2022 सरकार बनाम कृष्णा राजपूत अंतर्गत धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम में जिलाधिकारी द्वारा अभियुक्त को 6 माह के लिए जिला बदल करने का आदेश निर्गत किया गया। मंगलवार को उक्त आदेश के अनुपालन में सतरिख पुलिस टीम द्वारा अभ्यस्त अपराधी कृष्णा राजपूत उपरोक्त को जिला अधिकारी द्वारा निर्गत आदेश की मूल प्रति तमीला करवा कर मुनादी करते हुए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 6 माह की अवध के लिए निष्कासित करने की कार्यवाही की गई। साथी हिदायत दी गई, कि यदि अभियुक्त कृष्णा राजपूत उपरोक्त आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 से अग्रिम 6 माह तक जनपद बाराबंकी की सीमा में पाया गया तो उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
