थाना जीआरपी बाराबंकी द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से दो अभियुक्तो को दोषसिद्ध करते हुए कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
ख़बर दृष्टिकोण संवाददाता सोनू
जीआरपी अनुभाग/लखनऊ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जीआरपी अनुभाग लखनऊ में चलाये जा रहे ऑपरेशन कंविक्शन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक रेलवे, अनुभाग लखनऊ द्वारा न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में हृषीकेश यादव के पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) / नोडल अधिकारी, जीआरपी अनुभाग लखनऊ के जीआरपी बाराबंकी पुलिस टीम द्वारा अभियोग की प्रभावी पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी, जिसमें न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट न0 -37. द्वारा दिनांक 11.10.2019 को थाना जीआरपी बाराबंकी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 69/19 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1-जाकिर हुसैन उर्फ लाला पुत्र अब्दुल गफ्फार, 2- फिरोजशाह पुत्र अब्दुल वहाव निवासी गण वढनी कल्लन डिहवा थाना डेबरुआ जिला सिद्धार्थ नगर उ0प्र0 को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 2 माह 25 दिवस (जेल मे विताई गयी अवधि)व 2000/,2000/- रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।