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नगर क्षेत्र में चल रही प्लाटिंग को नगर मजिस्ट्रेट ने बताया अवैध 

 

खबर दृष्टिकोण

ब्यूरो रिपोर्ट

सीतापुर ।नियत प्राधिकारी,नगर मजिस्ट्रेट विनियमित क्षेत्र ने सभी को सूचित किया है कि शासन के निर्देश पर विनियमित क्षेत्र जनपद सीतापुर में अवैध प्लाटिंग व अनियोजित निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। विनियमित क्षेत्र सीतापुर में अगस्त 2024 तक केवल दो कालोनियां वैध रूप से संचालित हैं । जिसमें श्री वृन्दावन धाम कालोनी अहाता कप्तान नवीन चौक से लखनऊ रोड।

चन्द्र सिटी आरटीओ ऑफिस से पहले बिसवां रोड खैराबाद को छोड़ कर के अतिरिक्त अन्य सभी प्लाटिंग कालोनी जो विभिन्न क्षेत्रों में बनाये जा रहे हैं ।पूर्णतया अनियमित व अवैध हैं। इन सभी प्रभावित काश्तकारों से भी अपील है कि केवल अधिकृत व ले-आउट पास कराने वाले कॉलोनाइजर से ही अपना भूमि अनुबन्ध करे तथा विधिक भू-उपयोग के अनुसार ही मौके पर कोई गतिविधि निर्माण करें। अन्यथा उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुये अनियमित कॉलोनियों व निर्माण को अवैध घोषित करते हुये उन्हें ध्वस्त कर हटा दिया जायेगा।

उन्होंने सभी से अनुरोध व अपील की है कि अपनी योजनाओं का ले-आउट विनियमित क्षेत्र कार्यालय से पास कराकर ही उन पर कार्य करें।

विनियमित क्षेत्र की जांच कराने के उपरान्त ज्ञात हुआ कि लगभग 40 अनियमित अवैध कालोनियों का निर्माण कराया जा रहा है। जिनके विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा 64 व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया जा चुका है। सुनवाई का अवसर देते हुये उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित है। जिसमें अवैध व बिना ले-आउट पास कराये हुये अनियमित कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण भी किया जाना है।

अतः सभी से अपील है कि विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत हो रहे निर्माण प्लाटिंग का ले-आउट नक्शा पास कराने के उपरान्त ही कार्य करें। विनियमित क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिये कार्यालय में प्रत्येक सोमवार, मंगल, बुधवार को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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