3-3 वर्ष का साधारण कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदण्ड की कोर्ट ने सुनाई सजा
खबर दृष्टिकोण जुम्मन अली
कुशीनगर । जनपद के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी पैरवी कर दोषी आरोपियों को सजा दिलवायी जा रही है।इसी क्रम में थाना बरवापट्टी पर पंजीकृत एससी/एसटी एक्ट के सुसंगत धाराओं के मुकदमे में दोषी आरोपियों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा शुक्रवार को सात आरोपित अच्चु तिवारी, जगन्नाथ तिवारी, भगवान तिवारी, त्रियोगी, धर्मात्मा, जितेन्द्र तिवारी व अजीत तिवारी जो कि सभी अमवा खास टोला खैरटिया थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। जिनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपियों को सजा दिलाने में विवेचक क्षेत्राधिकारी ए0के0 राय, अभियोजक- महेन्द्र गोविन्द राव (कोर्ट का नाम- एससी/एसटी एक्ट जनपद कुशीनगर), थाना प्रभारी बरवापट्टी राजेश कुमार, पैरोकार कां0 राहुल चौधरी थाना बरवापट्टी शामिल रहे।