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सीडीओ की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास से सम्बंधित प्रेस वार्ता का हुआ आयोजन 

 

खबर दृष्टिकोण

ब्यूरो रिपोर्ट

सीतापुर। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के संबंध में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनपद वासियों को अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के चयन के लिए सर्वे-2024 के लिए पात्र एवं अपात्र लाभार्थियों का चयन करने विषयक मानक निर्धारित किये गये है जो निम्नवत है-

पात्रता का मानक-पात्र लाभार्थी-ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जायेगा। पात्र लाभार्थियों के स्वतः अन्तर्वेशन के लिए मानक-आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गये बंधुआ मजदूर।

अपात्रता का मानक- मोटर युक्त तिपहिया चौपहिया वाहन हो, यन्त्रीकृत तीन चौपहिया कृषि उपकरण हो, 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड हो, आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकृत हो। आवेदनकर्ता परिवार का कोई सदस्य र 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमा रहा हो। आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, वो परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इसने अधिक सिंचित भूमि हो। वो परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। नोट-पूर्व में दो पहिया वाहन के लाभार्थी, 7.5 एकड़ असिंचित जमीन वाले लाभार्थी, मछली पकड़ने के लिये नाव रखने वाले लाभार्थी तथा जिस परिवार का सदस्य 10 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाने वाले है। उन लाभार्थी को अपात्र किया जाना निर्धारित किया गया था, जिसका मानक वर्तमान में उपरोक्तानुसार परिवर्तित हुआ है।

मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के चयन के लिए सर्वे किया जायेगा तो सर्वे के साथ ही परिवार रजिस्टर को संशोधित करने का भी कार्य किया जायेगा। परिवार रजिस्टर संशोधन के लिए सम्बंधित परिवार से शपथ-पत्र लिया जायेगा। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से जनपद वासियों से अपील की है कि यदि कोई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कोई भी दलाल,बिचौलिया,रिश्वत,झांसा,वसूली आदि शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर की जायेगी। यदि कोई इन कार्यों में सम्मिलित है तो उनकी शिकायत संबंधित से की जाये, उन्हें चिन्हित करते हुये दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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