लखनऊ, ढाई साल की दुधमुंही बच्ची के दुष्कर्म के मामले में आरोपित प्रदीप प्रजापति को बुधवार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सश्रम सजा सुनाई है। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का उस पर जुर्माना ठोंका है। विशेष जज बिलास प्रसाद ने यह आरोपी को यह सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने जुर्माने की धनराशि का 30 हजदार रुपया बतौर प्रतिकर पीडि़ता को देने का आदेश दिया है।इंस्पेक्टर आलमबाग अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि 27 जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक अम्बेडकर नगर निवासी एक मजदूर परिवार यहां आनंद नगर स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में मजदूरी कर रहा था। 26 जनवरी 2019 की शाम प्रदीप प्रजापति ने मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। वारदात के बाद वह फरार हो गया था। बच्ची की हालत बिगड़ गई थी। उसके बाद बच्ची के पिता की तहरीर पर मजदूर के खिलाफ दुष्कर्म, पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने मामले में सारे पुख्ता साक्ष्य जुटाए थे। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने प्रदीप को दोषी करार देकर उसे सजा सुना दी।