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लखनऊ | उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जिन मदिरा की दुकानों पर बैठकर पिलाने का लाइसेंस नहीं है, वहां पर खुले में लोग किसी भी दशा में मदिरा का सेवन न करे । इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि बार और क्लबों में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा सर्व नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लागातार चेकिंग की जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि निर्धारित समय के उपरान्त मदिरालय एवं बार नही खुलने चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रर्वतन की कार्रवाई भी जारी रहनी चाहिए। आबकारी मंत्री ने विभागीय समीक्षा के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिये हैं। नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को गन्ना संस्थान में आबकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा की । उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 58,310 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष माह जून तक 11,783.76 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने माह जून तक राजस्व की अधिकत्म उपलब्धि प्राप्त करने वाले जनपदों अयोध्या, मिर्जापुर तथा प्रयागराज प्रभार के अधिकारियों की सराहना की तथा न्यूनतम राजस्व प्राप्त करने वाले गोरखपुर, झांसी तथा बांदा प्रभार के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि राजस्व प्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिथिलिता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में आबकारी आयुक्त, डा0 आदर्श सिंह, अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) ज्ञानेश्वर त्रिपाठी एवं विशेष सचिव दिव्य प्रकाश गिरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। साथ जनपदों के अधिकारी वर्चुअल जुड़े रहे।